बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है। राज्य के 7.89 करोड़ मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य कर दिया गया है।
खासकर उन मतदाताओं के लिए यह बेहद जरूरी है जो बिहार से बाहर रह रहे हैं। यदि आप 26 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन गणना फॉर्म नहीं भरते और आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं करते, तो आपका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।
पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के अनुसार, इस अभियान का मकसद मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित करना है। सभी मतदाताओं, चाहे वे बिहार में रह रहे हों या बाहर, को अपना विवरण सत्यापित करना होगा। बिहार में रहने वाले मतदाताओं के लिए बीएलओ (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं।
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वहीं, बिहार से बाहर रहने वाले मतदाता https://ceoelection.bihar.gov.in या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) की वेबसाइट/ऐप के जरिए फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। क्या होगा अगर फॉर्म नहीं भरा?
यदि आप निर्धारित समयसीमा तक गणना फॉर्म नहीं भरते, तो आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। इसके बाद वोटर लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा, जो एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए समय रहते कार्रवाई करना जरूरी है।
किन्हें दस्तावेज जमा करने की जरूरत?
2003 की मतदाता सूची में नाम होने पर: कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं, केवल गणना फॉर्म भरें।
माता-पिता का नाम 2003 की सूची में होने पर: परिवार संबंध स्पष्ट होने पर दस्तावेज की जरूरत नहीं।
1987 से पहले जन्मे मतदाताओं के लिए: जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
मान्य दस्तावेजों की सूची पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेंशन पीपीओ, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट।
जाति प्रमाण पत्र, या एलआईसी/बैंक/डाकघर द्वारा 1987 से पहले जारी दस्तावेज।
कैसे करें आवेदन?
1. बिहार से बाहर रहने वाले मतदाता ईसीआई की वेबसाइट या ऐप पर जाएं।
2. गणना फॉर्म डाउनलोड करें और जरूरी विवरण भरें।
3. हस्ताक्षर करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
4. 26 जुलाई 2025 तक फॉर्म जमा करें।
महत्वपूर्ण सलाह:
बिहार के सभी मतदाताओं से अपील है कि वे इस अभियान को गंभीरता से लें। खासकर बिहार से बाहर रहने वाले लोग समयसीमा का ध्यान रखें, ताकि उनका वोट देने का अधिकार सुरक्षित रहे। अधिक जानकारी के लिए https://ceoelection.bihar.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क करें।