GST के अब केवल दो स्लैब 5% और 18%
GST के अब केवल दो स्लैब 5% और 18%; 22 सितंबर से लागू होंगे बदलाव
रोटी, पराठा, दूध, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री
रोटी, पराठा, दूध, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री
नई दिल्ली: GST काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब GST के चार स्लैब की जगह केवल दो स्लैब - 5% और 18% - लागू होंगे। इससे रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू, साथ ही AC और कार जैसे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर 2025 को इसकी घोषणा की।
कई फूड आइटम और दवाएं GST से मुक्तवित्त मंत्री ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना जैसी खाद्य वस्तुओं पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी टैक्स हटा दिया गया है। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों के इलाज की दवाएं भी अब टैक्स-मुक्त होंगी।
लग्जरी सामान और तंबाकू पर बढ़ा टैक्सलग्जरी उत्पादों और तंबाकू से बने सामानों पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस नए स्लैब में शामिल होंगी। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर 40% GST अभी लागू नहीं होगा।
नए स्लैब 22 सितंबर से लागूवित्त मंत्री ने बताया कि नए GST स्लैब नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। यह कदम आम लोगों को राहत देने, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों का उपयोग कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
PM मोदी ने दी बधाईप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा, "GST काउंसिल द्वारा केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से मुझे खुशी है। इसमें GST दरों में कमी और कई सुधार शामिल हैं। ये बदलाव आम जनता, किसान, MSME, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं के लिए लाभकारी होंगे। यह हमारे नागरिकों का जीवन बेहतर बनाएगा और छोटे व्यापारियों को कारोबार में आसानी होगी।"
